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हिमाचल में बिजली पर छूट सिर्फ नई औद्योगिक इकाइयों के लिए : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि हिमाचल प्रदेश की एक नीति के तहत ‘‘बड़े पैमाने पर विस्तार’’ कर रही मौजूदा औद्योगिक इकाइयां बिजली रियायतों की हकदार नहीं हैं, क्योंकि यह नीति केवल ‘‘नयी स्थापित’’ इकाइयों के लिए ही हैं।

न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हुए औद्योगिक बिजली रियायतों को लेकर एक विवाद में राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।