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बिना ठोस तथ्यों के पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता: न्यायालय

नयी दिल्ली: मई उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वैवाहिक विवादों में केवल सामान्य और बिना ठोस तथ्यों पर आधारित आरोपों के आधार पर पति के हर रिश्तेदार के खिलाफ आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता।


अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा की पीड़िताओं के अधिकार और गरिमा की रक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह भी जरूरी है कि बिना स्पष्ट तथ्यात्मक आधार के आपराधिक कानून का दायरा हर परिवार के सदस्य तक न बढ़ाया जाए।